BSP स्क्रैप चोरी मामले की CBI जांच को मंजूरी, पुरानी भिलाई थाने में दर्ज केस अब केंद्रीय एजेंसी के हवाले

दुर्ग। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से स्क्रैप चोरी और उसकी कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपराध क्रमांक 277/2026 की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी CBI को राज्य में जांच करने की औपचारिक सहमति दे दी है। गृह विभाग ने 25 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

यह मामला BSP से स्क्रैप चोरी कर उसे बाहर निकालने और आगे खपाए जाने के आरोपों से जुड़ा है। पुरानी भिलाई थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में स्क्रैप बरामद करने के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, ताकि अपराध क्रमांक 277/2026 की जांच की जा सके।

पुलिस की अब तक की कार्रवाई में BSP से जुड़े स्क्रैप की चोरी और उसे ठिकाने लगाने के नेटवर्क की जांच की गई है। इस मामले में रसमड़ा स्थित रायपुर पावर एंड स्टील से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। मामले में अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है।

CBI जांच शुरू होने के बाद अब BSP से जुड़े स्क्रैप की चोरी, उसकी निकासी, परिवहन, खरीद-फरोख्त और कथित तौर पर उसे खपाने से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर होगी। CBI मामले से जुड़े दस्तावेज, जब्ती रिकॉर्ड, पुलिस जांच में सामने आए साक्ष्य और अन्य संबंधित पहलुओं की पड़ताल करेगी।

गृह विभाग की अधिसूचना नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से जारी की गई है। अब CBI जांच में BSP स्क्रैप मामले से जुड़े कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर नजर रहेगी।

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