अमलेश्वर सराफा हत्याकांड में 4 आरोपियों को उम्रकैद: दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी थी गोली, CCTV बना अहम सबूत

दुर्ग जिले के अमलेश्वर के चर्चित समृद्धि ज्वेलर्स हत्याकांड में पाटन अपर सत्र न्यायालय ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 10 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अनुपम उर्फ अभिषेक कुमार झा, अभय कुमार भारती उर्फ बाबू, सौरभ कुमार सिंह और आलोक कुमार यादव को हत्या, लूट और दुकान में घुसने के मामले में दोषी ठहराया।

घटना 20 अक्टूबर 2022 की है। तिरंगा चौक स्थित बजरंग कॉम्प्लेक्स में सराफा व्यापारी सुरेंद्र सोनी की दुकान में दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे थे। लूट के दौरान आरोपियों ने व्यापारी को गोली मार दी और सोना-चांदी के आभूषण व कैश लेकर फरार हो गए।

इस मामले में दुकान का लाइव CCTV फुटेज अहम सबूत बना। सुरेंद्र सोनी का बेटा तनिष्क अपने मोबाइल पर दुकान का लाइव फुटेज देख रहा था। फुटेज में आरोपियों को काउंटर के अंदर घुसकर लॉकर से सामान निकालते देखा गया।

पुलिस ने चारों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगाया। दो आरोपियों को अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने के मामले में भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई।

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