रवि निगम एक साल के लिए जिला बदर: दुर्ग समेत 6 जिलों में एंट्री बैन, हाल ही में भाजयुमो की सूची में आया था नाम

भिलाई/दुर्ग। सुपेला थाने के लिस्टेड गुंडा-बदमाश और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि निगम के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रवि निगम को एक साल के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक उसे दुर्ग के साथ राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद और बेमेतरा जिले की सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रवि निगम के खिलाफ 2013 से 2025 के बीच सुपेला और पद्मनाभपुर थानों में पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकने, बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं। 2023 में दुकान बंद कराने को लेकर विवाद का मामला भी दर्ज हुआ था।

पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई के दौरान उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज प्रशासन के सामने रखे। प्रशासन ने सुनवाई के बाद माना कि पहले की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अपेक्षित असर नहीं हुआ। रवि निगम का नाम राजनीतिक विवादों में भी रहा है। बजरंग दल से निष्कासन के बाद वह छत्तीसगढ़ बजरंग दल में भिलाई जिला अध्यक्ष बना। अप्रैल 2026 में भाजयुमो की जिला कार्यकारिणी में उसका नाम आने के बाद भी विवाद हुआ था।

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