रायपुर की अदालत ने गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े डकैती की साजिश और रंगदारी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे समेत सभी 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। गंज थाना में दर्ज इस मामले में थर्ड एडीजे कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट रिकॉर्ड में केस का स्टेटस ‘कॉन्टेस्टेड-एक्विटेड’ दर्ज है।मामले में अमन साहू के अलावा रोहित स्वर्णकार, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह, राजबेर सिंह, पप्पू सिंह उर्फ पप्सा और सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह आरोपी थे। पुलिस ने आरोपियों पर IPC की धारा 399, 402, 386 और 120-B के तहत कार्रवाई की
रायपुर की अदालत ने गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े डकैती की साजिश और रंगदारी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे समेत सभी 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। गंज थाना में दर्ज इस मामले में थर्ड एडीजे कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट रिकॉर्ड में केस का स्टेटस ‘कॉन्टेस्टेड-एक्विटेड’ दर्ज है।
मामले में अमन साहू के अलावा रोहित स्वर्णकार, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह, राजबेर सिंह, पप्पू सिंह उर्फ पप्सा और सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह आरोपी थे। पुलिस ने आरोपियों पर IPC की धारा 399, 402, 386 और 120-B के तहत कार्रवाई की
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