छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक श्रवण तांबे की पुलिस कस्टडी के बाद हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को SP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम बिलासपुर पहुंची। टीम ने सिविल लाइन थाने से केस डायरी और जरूरी दस्तावेज लिए। इसके बाद सेंट्रल जेल पहुंचकर जेल अधीक्षक और स्टाफ से भी जानकारी जुटाई।ग्राम मोहरा निवासी 35 वर्षीय श्रवण तांबे को जनवरी 2024 में पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने 6 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तारी का दावा किया और आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जेल पहुंचने के तीन दिन बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।न्यायिक जांच में सिर में गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया था। परिजनों ने हिरासत में मारपीट का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पुलिस अधिकारियों की भूमिका और न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई न होने की भी जांच करने का निर्देश दिया है। CBI को 13 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट पेश करनी है। कोर्ट ने परिजनों को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक श्रवण तांबे की पुलिस कस्टडी के बाद हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को SP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम बिलासपुर पहुंची। टीम ने सिविल लाइन थाने से केस डायरी और जरूरी दस्तावेज लिए। इसके बाद सेंट्रल जेल पहुंचकर जेल अधीक्षक और स्टाफ से भी जानकारी जुटाई।
ग्राम मोहरा निवासी 35 वर्षीय श्रवण तांबे को जनवरी 2024 में पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने 6 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तारी का दावा किया और आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जेल पहुंचने के तीन दिन बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
न्यायिक जांच में सिर में गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया था। परिजनों ने हिरासत में मारपीट का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पुलिस अधिकारियों की भूमिका और न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई न होने की भी जांच करने का निर्देश दिया है। CBI को 13 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट पेश करनी है। कोर्ट ने परिजनों को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
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