रायपुर में 15 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला

रायपुर के सड्डू इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2026 का है। पीड़िता की मां ने 13 जनवरी को थाना सरस्वती नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, पीड़िता को परिचित होने का हवाला देकर बहलाकर सड्डू स्थित आरोपी के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। घटना के बाद पीड़िता वहां से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी।

पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 16/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और 15 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया। आरोपी को 18 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया।

अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1), 127(2), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत आरोपी को दोषी माना और 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कुछ धाराओं में आरोपी को बरी भी किया गया। अदालत ने जेल में बिताई 146 दिनों की अवधि को सजा में शामिल किया है।

Comments (0)

    Pls Add Data.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *