भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के ब्लास्ट फर्नेस से 250 टन लोहा चोरी और फ्लू डस्ट के कथित अवैध परिवहन के मामले में पूर्व GM हिमांशु भूषण मलिक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 10 अगस्त को मलिक की पहली जमानत याचिका मंजूर कर दी। पुरानी भिलाई पुलिस ने उन्हें 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में थे।मामला ब्लास्ट फर्नेस विभाग से फ्लू डस्ट के परिवहन और स्क्रैप चोरी से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस ने दो ट्रकों से ले जाए जा रहे फेरस स्क्रैप को BSP की संपत्ति होने का संदेह जताया, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड संजय सिंह समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।मलिक पर स्क्रैप यार्ड की निगरानी और स्टॉक रिकॉर्ड में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि उनका नाम FIR में नहीं है और उनके खिलाफ मुख्य आधार सह-आरोपी का मेमो बयान है।हाईकोर्ट ने चार्जशीट पेश होने, मलिक के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और लंबे ट्रायल को देखते हुए उन्हें जमानत दी। उन्हें दो स्थानीय जमानतदार और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाएगा।
भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के ब्लास्ट फर्नेस से 250 टन लोहा चोरी और फ्लू डस्ट के कथित अवैध परिवहन के मामले में पूर्व GM हिमांशु भूषण मलिक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 10 अगस्त को मलिक की पहली जमानत याचिका मंजूर कर दी। पुरानी भिलाई पुलिस ने उन्हें 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में थे।
मामला ब्लास्ट फर्नेस विभाग से फ्लू डस्ट के परिवहन और स्क्रैप चोरी से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस ने दो ट्रकों से ले जाए जा रहे फेरस स्क्रैप को BSP की संपत्ति होने का संदेह जताया, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड संजय सिंह समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मलिक पर स्क्रैप यार्ड की निगरानी और स्टॉक रिकॉर्ड में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि उनका नाम FIR में नहीं है और उनके खिलाफ मुख्य आधार सह-आरोपी का मेमो बयान है।
हाईकोर्ट ने चार्जशीट पेश होने, मलिक के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और लंबे ट्रायल को देखते हुए उन्हें जमानत दी। उन्हें दो स्थानीय जमानतदार और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाएगा।
Your email address will not be published. Required fields are marked *