दुर्ग पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए धारदार हथियार लेकर लोगों में दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अलग-अलग धारदार हथियार जब्त किए हैं। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त को पुरानी भिलाई थाना की टीम क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिजली नगर, भिलाई-03 के पास तीन युवक धारदार हथियार लेकर लोगों को भयभीत कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया।तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से बटनदार चाकू, दूसरे के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार और तीसरे से लोहे की छुरीनुमा हथियार बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एम. अजय राय उर्फ आशीष (22), रोशन यादव (25) और राजेश कुमार साहू (20) के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 414/2026, 415/2026 और 416/2026 में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है।
दुर्ग पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए धारदार हथियार लेकर लोगों में दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अलग-अलग धारदार हथियार जब्त किए हैं। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त को पुरानी भिलाई थाना की टीम क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिजली नगर, भिलाई-03 के पास तीन युवक धारदार हथियार लेकर लोगों को भयभीत कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से बटनदार चाकू, दूसरे के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार और तीसरे से लोहे की छुरीनुमा हथियार बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एम. अजय राय उर्फ आशीष (22), रोशन यादव (25) और राजेश कुमार साहू (20) के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 414/2026, 415/2026 और 416/2026 में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है।
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