तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के चर्चित रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा मई 2021 में दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया। अब हाईकोर्ट दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर फैसला सुनाएगा।यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने सबसे पहले अपनी शिकायत ई-मेल के माध्यम से तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर को भेजी थी। मामला सार्वजनिक होने के बाद गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया, जबकि माफी मांगने वाले ई-मेल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है। तेजपाल ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के चर्चित रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने गोवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा मई 2021 में दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया। अब हाईकोर्ट दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर फैसला सुनाएगा।
यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने सबसे पहले अपनी शिकायत ई-मेल के माध्यम से तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर को भेजी थी। मामला सार्वजनिक होने के बाद गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया, जबकि माफी मांगने वाले ई-मेल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है। तेजपाल ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
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