रायपुर। कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार, 29 जून को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी पशुवध गृहों, मांस-मटन की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूरे दिन मांसाहारी खाद्य सामग्री की बिक्री एवं परोसने से रोक दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल जब्ती और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह फैसला नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। प्रतिबंध नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल दुकानों को बंद रखना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि होटलों, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन परोसना या बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और निगम प्रशासन ने विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीमें दिनभर मांस-मटन की दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।निगम अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी दुकान, होटल या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संचालक के खिलाफ नगर निगम अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।नगर निगम ने सभी व्यापारियों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे कबीर जयंती के अवसर पर जारी प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है तथा पूरे शहर में इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी।
रायपुर। कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार, 29 जून को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी पशुवध गृहों, मांस-मटन की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूरे दिन मांसाहारी खाद्य सामग्री की बिक्री एवं परोसने से रोक दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल जब्ती और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह फैसला नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। प्रतिबंध नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल दुकानों को बंद रखना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि होटलों, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन परोसना या बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और निगम प्रशासन ने विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीमें दिनभर मांस-मटन की दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
निगम अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी दुकान, होटल या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संचालक के खिलाफ नगर निगम अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम ने सभी व्यापारियों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे कबीर जयंती के अवसर पर जारी प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है तथा पूरे शहर में इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी।
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