सिम्प्लेक्स कास्टिंग की डायरेक्टर संगीता शाह को हाईकोर्ट से राहत: जमीन सौदे के केस में कार्रवाई पर रोक, अग्रिम जमानत मंजूर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्प्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह और उनके पति केतन मूलचंद शाह को जमीन सौदे से जुड़े विवादित मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है और साथ ही अग्रिम जमानत भी मंजूर कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में प्रस्तावित है।

यह मामला ग्राम कोहका की जमीन से जुड़े एक विवादित सौदे का है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमेन ने आरोप लगाया था कि 13 मार्च 2023 को संगीता शाह ने जमीन बेचने के लिए 50 लाख रुपए में सौदा किया था। इस दौरान 10 लाख रुपए एडवांस लिए गए, लेकिन बाद में न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही सौदा पूरा हुआ। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित जमीन पर बाद में करीब 4.50 करोड़ रुपए का लोन लिया गया।

शिकायतकर्ता ने नवंबर 2025 में पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में सिविल कोर्ट और मार्च 2026 में दुर्ग कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद 8 मई 2026 को सुपेला थाना पुलिस ने संगीता शाह और केतन शाह के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए पहले ही वापस कर दिए गए थे। कोर्ट में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर बताया गया कि 10 अक्टूबर 2024 को शिकायतकर्ता के खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को शिकायत और सिविल वाद में छिपाया गया।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता को राशि लौटाए जाने के तथ्य सामने आए हैं। अदालत ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि शिकायत में रकम वापसी का उल्लेख नहीं किया गया था। इसी आधार पर अदालत ने दुर्ग कोर्ट में चल रही आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी।

हालांकि इससे पहले दुर्ग जिला कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संगीता शाह और केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट में यह तथ्य भी सामने रखा गया कि संगीता शाह के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है।

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