निजी गाड़ियों पर ‘पुलिस’ लिखने वालों पर शिकंजा: दुर्ग में वाहन होंगे जब्त, टाइगर मोबाइल और हाईवे पेट्रोलिंग को जांच के आदेश

दुर्ग जिले में अब निजी वाहनों पर अवैध रूप से ‘पुलिस’ लिखकर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। यातायात विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, ऐसे निजी वाहन जिन पर आगे, पीछे या अंदर ‘पुलिस’ लिखा हुआ पाया जाएगा, उनके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किए जाएंगे।

यह आदेश उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), दुर्ग कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि कई लोग अपनी निजी गाड़ियों पर ‘पुलिस’ लिखकर सड़क पर घूम रहे हैं। इससे न सिर्फ आम जनता में भ्रम की स्थिति बनती है, बल्कि कई बार लोग इसका गलत फायदा उठाकर खुद को प्रभावशाली दिखाने या नियमों से बचने की कोशिश भी करते हैं।

यातायात विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर किसी भी निजी वाहन पर बिना अधिकार ‘पुलिस’ लिखा होना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए टाइगर मोबाइल, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और विभिन्न ड्यूटी प्वाइंट पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध या ‘पुलिस’ लिखी गाड़ियों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि वाहन निजी पाया गया और उस पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ मिला, तो वाहन को जब्त कर संबंधित थाने के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे लगातार प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों और जवानों को ड्यूटी के दौरान ऐसे वाहनों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर पुलिस की पहचान का गलत इस्तेमाल न कर सके।

यातायात विभाग ने कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना भी बनाई है। आदेश के अनुसार, जो अधिकारी या कर्मचारी ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई करेंगे, उन्हें वरिष्ठ कार्यालय की ओर से सम्मानित किया जाएगा और उचित इनाम भी दिया जाएगा। फिलहाल यह अभियान अगले आदेश तक लगातार जारी रहेगा।

Comments (0)

    Pls Add Data.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *