रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय कॉलोनियों के मेंटेनेंस और प्रबंधन को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड के अधीन संचालित कॉलोनियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी चरणबद्ध रूप से संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को सौंपी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूर्ण की जाएगी।हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आयुक्त अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उन सभी कॉलोनियों का मूल्यांकन किया गया, जिनका अब तक नगर निगम या स्थानीय निकायों को विधिवत हस्तांतरण नहीं हो पाया है।आयुक्त शरण ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कॉलोनी में RWA का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब निवासी स्वयं अपने क्षेत्र के रख-रखाव और विकास में भागीदार बनते हैं, तो सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है और जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होती है। इसके लिए उपायुक्तों और कार्यपालन अभियंताओं को कॉलोनीवासियों के साथ बैठकें कर RWA गठन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम और RERA प्रावधानों के तहत परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद निर्धारित अवधि में संधारण की जिम्मेदारी RWAs को सौंपना वैधानिक दायित्व है। हाउसिंग बोर्ड इस प्रक्रिया को समयबद्ध, सुनियोजित और विधिसम्मत तरीके से लागू कर रहा है।प्रथम चरण में बोर्ड की 32 कॉलोनियों को RWA आधारित संधारण व्यवस्था के अंतर्गत सौंपा जाएगा। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विशेष प्रशासनिक दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।हाउसिंग बोर्ड के इस निर्णय से कॉलोनीवासियों को अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा और शहरी आवासीय क्षेत्रों में नागरिक सहभागिता, स्वशासन और जिम्मेदार प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी। इसे छत्तीसगढ़ में सशक्त सामुदायिक शहरी प्रबंधन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आयुक्त अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उन सभी कॉलोनियों का मूल्यांकन किया गया, जिनका अब तक नगर निगम या स्थानीय निकायों को विधिवत हस्तांतरण नहीं हो पाया है।
आयुक्त शरण ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कॉलोनी में RWA का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब निवासी स्वयं अपने क्षेत्र के रख-रखाव और विकास में भागीदार बनते हैं, तो सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है और जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होती है। इसके लिए उपायुक्तों और कार्यपालन अभियंताओं को कॉलोनीवासियों के साथ बैठकें कर RWA गठन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम और RERA प्रावधानों के तहत परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद निर्धारित अवधि में संधारण की जिम्मेदारी RWAs को सौंपना वैधानिक दायित्व है। हाउसिंग बोर्ड इस प्रक्रिया को समयबद्ध, सुनियोजित और विधिसम्मत तरीके से लागू कर रहा है।
प्रथम चरण में बोर्ड की 32 कॉलोनियों को RWA आधारित संधारण व्यवस्था के अंतर्गत सौंपा जाएगा। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विशेष प्रशासनिक दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।
हाउसिंग बोर्ड के इस निर्णय से कॉलोनीवासियों को अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा और शहरी आवासीय क्षेत्रों में नागरिक सहभागिता, स्वशासन और जिम्मेदार प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी। इसे छत्तीसगढ़ में सशक्त सामुदायिक शहरी प्रबंधन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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