शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को HC से जमानत, भिलाई में जश्न का माहौल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू-एसीबी से जुड़े दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जमानत मिलने के बाद आज उन्हें जेल से रिहा कर घर लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।


जमानत की खबर सामने आते ही भिलाई स्थित बघेल निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुट गई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बाँटी और भूपेश बघेल को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। घर पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और चैतन्य बघेल के स्वागत की तैयारियाँ की गईं।


चैतन्य बघेल करीब 168 दिनों बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। उन्हें 18 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। समर्थकों का कहना है कि यह फैसला सत्य और न्याय की जीत है, जिससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।


इस दिन को और भी खास बनाते हुए आज चैतन्य बघेल के पुत्र विवान बघेल का जन्मदिन भी है। ऐसे में परिवार और समर्थकों के लिए यह अवसर दोहरी खुशी लेकर आया है।


इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई थी, जिसका कांग्रेस ने उस समय विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से साबित हो गया है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है और न्यायपालिका पर जनता का भरोसा कायम है।

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