नेवई थाना पुलिस ने MCX कंपनी में निवेश पर हर महीने 3% से 7% तक मुनाफा देने का लालच देकर करीब 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को ओडिशा की संबलपुर जेल से उत्पादन वारंट पर दुर्ग लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।कैसे हुई थी 49.50 लाख की ठगीशिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने खुद को MCX से जुड़ा बताकर भारी मुनाफे का झांसा दिया। निवेश के बदले फर्जी बॉन्ड पेपर जारी कर पीड़ितों से 49,50,000 रुपये अपने खातों में जमा करवा लिए। ठगी की पुष्टि के बाद पुलिस ने IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 409 एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया।पहला आरोपी पहले से जेल मेंइस मामले में पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी प्रकाश चंद्र पाढ़ी को 25 सितंबर 2025 को संबलपुर से गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज चुकी है।दूसरा आरोपी ओडिशा की जेल से किया गया गिरफ्तारमामले का दूसरा आरोपीसंतोष कुमार आचार्य (44 वर्ष), निवासी भानुपाली, जिला संबलपुर (ओडिशा)ओडिशा में ही बीएनएस की विभिन्न धाराओं (316(2), 318(2), 336(2), 340(2)) के तहत दर्ज एक अन्य मामले में संबलपुर सर्किल जेल में बंद था। सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस ने कोर्ट आदेश पर उसे उत्पादन वारंट में दुर्ग लाकर विधिवत गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।
कैसे हुई थी 49.50 लाख की ठगी
शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने खुद को MCX से जुड़ा बताकर भारी मुनाफे का झांसा दिया। निवेश के बदले फर्जी बॉन्ड पेपर जारी कर पीड़ितों से 49,50,000 रुपये अपने खातों में जमा करवा लिए। ठगी की पुष्टि के बाद पुलिस ने IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 409 एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया।
पहला आरोपी पहले से जेल में
इस मामले में पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी प्रकाश चंद्र पाढ़ी को 25 सितंबर 2025 को संबलपुर से गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज चुकी है।
दूसरा आरोपी ओडिशा की जेल से किया गया गिरफ्तार
मामले का दूसरा आरोपी
संतोष कुमार आचार्य (44 वर्ष), निवासी भानुपाली, जिला संबलपुर (ओडिशा)
ओडिशा में ही बीएनएस की विभिन्न धाराओं (316(2), 318(2), 336(2), 340(2)) के तहत दर्ज एक अन्य मामले में संबलपुर सर्किल जेल में बंद था। सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस ने कोर्ट आदेश पर उसे उत्पादन वारंट में दुर्ग लाकर विधिवत गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।
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