दुर्ग । दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के महाराजा चौक के पास अमित पेट्रोल पंप में एक नियमित ग्राहक रविशंकर मांडले को डेढ़ लाख का चूना लगाया गया है इस मामले में पेट्रोल पंप द्वारा नकारे जाने के बाद थाने में भी सुनवाई नहीं होने पर शख्स ने जिला न्यायालय की शरण ली तब जाकर कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुआ है। इस मामले में अधिवक्ता दीप्ति श्रीवास्तव ने न्यायालय के आदेश अनुसार बताया कि प्रार्थी किराया से गाड़ी चलाने वाले रविशंकर मंडले की तीन गाड़ियों में महाराजा चौक स्थित अमित पेट्रोल पंप में 1010- 1010 रुपए का नियमित पेट्रोल भरा जाता था । जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी युवराज मंडले और अजय महेरा ने गाड़ी ड्राइवर मदद से 5लाख 32हजार रूपए का फर्जी बिल बनाकर इसमें से डेढ़ लाख रूपए की पैट्रोल चोरी को अंजाम दे गए । जब शंका के आधार पर प्रार्थी ने बिल का मिलान किया गया और सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तब पूरी हकीकत सामने आई । पेट्रोल पंप में शिकायत करने पर कोई कार्यवाई नहीं होता देख थाने में शिकायत कराई। पदमनाभपुर थाने में भी शिकायत दर्ज नहीं करने पर जिला न्यायालय दुर्ग की शरण ली जहां सभी तथ्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने इस मामले में पेट्रोल पंप के दोनों कर्मचारियों के खिलाफ धारा 406 , 420 , 467 , 468 , 34 के के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया हैं। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब उपभोक्ता अपने अधिकार को लेकर अंतिम लड़ाई तक जाता है जो समाज के सभी लोगों के लिए प्रेरणा भी है । अधिवक्ता के अनुसार 156 (3) एक ऐसी धारा है जिसे थाने में सामान्य प्रकरण मानकर अपराध दर्ज नहीं किया जाता उसके बाद प्रार्थी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और कोर्ट भी मजबूत आधार और तथ्यों के बिना इसे स्वीकार नहीं करती अधिवक्ता का कहना है कि ऐसे मामले विधि के इतिहास में बहुत कम सामने आते हैं ।
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