दुर्ग । बीएसपी के लीजधारकों के लिए आज से रजिस्ट्री चालू हो गया । लेकिन भाजपा पीयूष मिश्रा ने विधायक पर लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप।उन्होंने कहा कि भिलाई विधायक द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को लीज पर मकान दिलाने का वादा किया गया था जो पूर्ण रूप से खोखला साबित हुआ।अब एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले लोगों के सामने उनके द्वारा झूठ परोसा जा रहा है।लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस लीज डीड के पंजीयन से केवल शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी । लीजधारक को इससे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। पीयूष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2002-03 में बीएसपी द्वारा लोगों को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर मकान दिया गया था।यहां पर यह जानना जरूरी है कि किसी भी रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 माह से अधिक होने पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के तहत लीज डीड का पंजीयन आवश्यक होता है।उस समय इस लीज डीड का पंजीयन नहीं हो सका था।इसके कारण शासन को मिलने वाला राजस्व प्राप्त नहीं हो सका था।इसी राजस्व की प्राप्ति के लिए विधायक द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है।विधायक देवेंद्र यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में हाउस लीज स्कीम के छठे फेज का समर्थन किया था।अब जब फिर चुनाव आ रहा है तो जनता झूठे वादे और दावे का हिसाब न मांग ले, इसलिए अब लीज डीड पंजीयन का मामला ले आए हैं और फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं।विधायक और महापौर जनता की भावनाओं से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे।
दुर्ग । बीएसपी के लीजधारकों के लिए आज से रजिस्ट्री चालू हो गया । लेकिन भाजपा पीयूष मिश्रा ने विधायक पर लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप।
उन्होंने कहा कि भिलाई विधायक द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को लीज पर मकान दिलाने का वादा किया गया था जो पूर्ण रूप से खोखला साबित हुआ।अब एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले लोगों के सामने उनके द्वारा झूठ परोसा जा रहा है।
लीज डीड का पंजीयन कराकर एक बार फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस लीज डीड के पंजीयन से केवल शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी । लीजधारक को इससे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है।
पीयूष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2002-03 में बीएसपी द्वारा लोगों को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर मकान दिया गया था।यहां पर यह जानना जरूरी है कि किसी भी रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 माह से अधिक होने पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के तहत लीज डीड का पंजीयन आवश्यक होता है।
उस समय इस लीज डीड का पंजीयन नहीं हो सका था।इसके कारण शासन को मिलने वाला राजस्व प्राप्त नहीं हो सका था।इसी राजस्व की प्राप्ति के लिए विधायक द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
विधायक देवेंद्र यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में हाउस लीज स्कीम के छठे फेज का समर्थन किया था।अब जब फिर चुनाव आ रहा है तो जनता झूठे वादे और दावे का हिसाब न मांग ले, इसलिए अब लीज डीड पंजीयन का मामला ले आए हैं और फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं।विधायक और महापौर जनता की भावनाओं से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे।
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