स्कूली छात्र,छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार द्वितीय चरण में स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन

भिलाई । यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा  द्वितीय चरण में 10 शैक्षणिक संस्थान के 51 स्कूल बसो की जांच की गई। जिसमें 13 बसो में खामी पाई गई।पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 3900 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया।

जिन स्कूली बसो की जांच शिविर में नहीं की गई है उन्हे सडक पर रोककर जांच की जावेगी। शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए  यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 6 में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें द्वितीय चरण  में जिले के 10 स्कूलों के छात्र छात्राओं को लेकर परिवहन करने वाले 51 बसों की जांच की गई। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन  है। 

जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांचा गया। जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। 

चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। 

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