रायपुर। प्रदेश में बसों के परमिट संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिए वेबसाइट parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को कार्यालय आना नहीं पड़ेगा और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं बढ़ने से कोविड-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण को रोका जा सकेगा। बता दें कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बस परमिट संबंधी आवेदन लोगों द्वारा ऑनलाइन किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे समय की बचत भी होगी। अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 24 अगस्त से केवल आनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित की गई प्रक्रिया से नवीन अनुज्ञापत्र के आवेदकगण कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के बजाय सीधे ऑनलाईन अपलोड कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से कार्यालय-आने-जाने से बचत होगी।बसों के परमिट के लिए आवेदन करते समय संबंधित मार्ग एवं वाहन का कर प्रमाण पत्र, मार्ग का नक्शा एवं दूरी प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी द्वारा धारित अनुज्ञापत्रों एवं वाहनों की जानकारी, वाहन स्पेयर में होने का शपथ पत्र, जीपीएस सर्टिफिकेट और स्पीड लिमिट डिवाइस सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा विभागीय वेबसाइट में दी गई है। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई पेमेंट गेट-वे के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।(TNS)
रायपुर। प्रदेश में बसों के परमिट संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिए वेबसाइट parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को कार्यालय आना नहीं पड़ेगा और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं बढ़ने से कोविड-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण को रोका जा सकेगा। बता दें कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
बस परमिट संबंधी आवेदन लोगों द्वारा ऑनलाइन किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे समय की बचत भी होगी। अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 24 अगस्त से केवल आनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित की गई प्रक्रिया से नवीन अनुज्ञापत्र के आवेदकगण कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के बजाय सीधे ऑनलाईन अपलोड कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से कार्यालय-आने-जाने से बचत होगी।
बसों के परमिट के लिए आवेदन करते समय संबंधित मार्ग एवं वाहन का कर प्रमाण पत्र, मार्ग का नक्शा एवं दूरी प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी द्वारा धारित अनुज्ञापत्रों एवं वाहनों की जानकारी, वाहन स्पेयर में होने का शपथ पत्र, जीपीएस सर्टिफिकेट और स्पीड लिमिट डिवाइस सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा विभागीय वेबसाइट में दी गई है। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई पेमेंट गेट-वे के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।(TNS)
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