रायपुर। राजधानी रायपुर में रास-गरबा को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया गया है। दरअसल, करीब 2 साल बाद राजधानी में फिर से गरबा का आयोजन किया जाना है इस बार जिला प्रशासन ने गाइड लाइन में कहा है कि कोविड-19 का डबल डोज वालों को ही गरबा में एंट्री मिल पाएगी। साथ ही रात 10 बजे तक ही आयोजन होगा। पढ़िए पूरी गाइडलाइनआयोजन स्थल की क्षमता का 50 फीसदी या 200 व्यक्ति जो कम हो उस हिसाब से लोगों को एंट्री मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के गेट अलग होंगे।जहां गरबा उस जगह को कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही गरबा में शामिल लोगों की जानकारी रजिस्टर में रखनी होगी।लोगों की, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।गरबा करने जमा हो रहे लोगों को दोनों डोज के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।आयोजन के दौरान किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, फूहड़ता या अश्लीलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।आयोजन से पहले स्थानीय थाने में जानकारी देनी होगी।
रायपुर। राजधानी रायपुर में रास-गरबा को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया गया है। दरअसल, करीब 2 साल बाद राजधानी में फिर से गरबा का आयोजन किया जाना है इस बार जिला प्रशासन ने गाइड लाइन में कहा है कि कोविड-19 का डबल डोज वालों को ही गरबा में एंट्री मिल पाएगी। साथ ही रात 10 बजे तक ही आयोजन होगा।
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TNS
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