अतुल शर्माकोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिले के समस्त नागरीय निकाय क्षेत्रों में 17 सितम्बर 2020 से 23 सितम्बर 2020 के माध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों के कार्यालयों, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। लेकिन वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसे, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्कॉल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा वाहन की अनुमति रहेगी।ऐसी निजी वाहन को इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओ के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, सप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी। परंतु नगरी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को सशर्त छूट प्रदान की गई है।ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है, उनको प्रतिबंध से छूट रखा गया है। ऐसी इकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य संबंधित पदार्थो, उत्पादन इकाई इत्यादि से संबंधित है। उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।ऐसी इकाईयां जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है। उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेंगे। एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी।इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारी के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराया जाएगा। समस्त नगरी क्षेत्र में धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेगी।सभी नगरी क्षेत्रों में समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में 2 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राइवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। Game on! Embrace the spirit of sportsmanship Prev Push your limits, redefine what's possible Next
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिले के समस्त नागरीय निकाय क्षेत्रों में 17 सितम्बर 2020 से 23 सितम्बर 2020 के माध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों के कार्यालयों, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। लेकिन वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसे, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्कॉल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा वाहन की अनुमति रहेगी।
ऐसी निजी वाहन को इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओ के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, सप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी। परंतु नगरी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को सशर्त छूट प्रदान की गई है।
ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है, उनको प्रतिबंध से छूट रखा गया है। ऐसी इकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य संबंधित पदार्थो, उत्पादन इकाई इत्यादि से संबंधित है। उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
ऐसी इकाईयां जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है। उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेंगे। एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी।
इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारी के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराया जाएगा। समस्त नगरी क्षेत्र में धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेगी।
सभी नगरी क्षेत्रों में समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में 2 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राइवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है।
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