अतुल शर्माअपने गर्लफ्रेंड और माता-पिता की हत्या करने के मामले में 3 साल बाद आरोपी उदयन दास को पश्चिम बंगाल के स्थानीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायपुर के सुंदर नगर में अपने माता-पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर उनके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। जब गढ्ढे को खोदा गया, तो माता-पिता के कंकाल बरामद हुए थे। उदयन ने मां-बाप की हत्या सिर्फ इसलिए की थी, क्योंकि वो उसे नशा और फिजूल खर्च करने के लिए मना करते थे। आरोपी उदयन ने भोपाल में अपने लिव इन पार्टनर आकांक्षा और रायपुर में अपने मां-बाप की हत्या कर घर में ही दफना दिया था इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने आज आरोपी उदयन को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि उदयन दास जुर्माना नहीं चुकाचा है, तो उसे 6 महीने और जेल की सजा काटनी पड़ेगी। उदयन दास के खिलाफ तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में केस दर्ज हैं।
अपने गर्लफ्रेंड और माता-पिता की हत्या करने के मामले में 3 साल बाद आरोपी उदयन दास को पश्चिम बंगाल के स्थानीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायपुर के सुंदर नगर में अपने माता-पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर उनके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। जब गढ्ढे को खोदा गया, तो माता-पिता के कंकाल बरामद हुए थे। उदयन ने मां-बाप की हत्या सिर्फ इसलिए की थी, क्योंकि वो उसे नशा और फिजूल खर्च करने के लिए मना करते थे। आरोपी उदयन ने भोपाल में अपने लिव इन पार्टनर आकांक्षा और रायपुर में अपने मां-बाप की हत्या कर घर में ही दफना दिया था इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने आज आरोपी उदयन को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि उदयन दास जुर्माना नहीं चुकाचा है, तो उसे 6 महीने और जेल की सजा काटनी पड़ेगी। उदयन दास के खिलाफ तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में केस दर्ज हैं।
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