अब नहीं लागू होगा प्रमोशन आरक्षण, राज्य सरकार पेश करें जवाब

पीए. ओझा,

बिलासपुर.9/12/19 -  प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच वन ने इसकी सुनवाई की और फिलहाल इस फ़ैसले पर स्टे दे दिया है। मामले में राज्य सरकार को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है। 20 जनवरी को इस मसले पर दोबारा बहस होगी।


 फिलहाल राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


आज इस मामले में डिवीजन बेंच वन याने चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पी पी साहू ने सुनवाई की। राज्य की ओर से आए जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के ख़िलाफ़ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए इसे रद्द किए जाने की माँग की है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सर्वोपरि है जिसमें जरनैल सिंह के मसले पर सुको ने कहा है

सुको के इसी आदेश के आधार पर हाईकोर्ट छत्तीसगढ भी बीते समय में आदेश दे चुकी है कि सुको का आदेश पालन करना होगा। हालाँकि तब यह मसला विद्युत मंडल से जुड़ा हुआ था।

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