दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने ओडिशा के भवानिपटनम, जिला कालाहांडी निवासी आरोपित राजेश रंजन को दस वर्ष सश्रम कारावस की सजा सुनाई हैं। घटना 27 जून 2015 को शाम 7.30 बजे खुर्सीपार क्षेत्र में हुई। आरोपित ने नाबालिक के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 365, 366 तथा धारा 376(2)(ढ) के तहत अपराध कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रकरण को सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायालय श्रीमती मधु तिवारी की अदालत में पेश किया था। प्रकरण में न्यायालय ने आरोपित राजेश रंजन को धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास, एक हज़ार रुपये अर्थदंड तथा धारा 376(2)(ढ) में दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। अर्थदंड अदा नही करने पर आरोपित को दो माह अतिरिक्त करवड़ भुगतान होगी।
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