भिलाई 23/10/2019 - छत्तीसगढ़ में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए शासन के द्वारा कड़े नियम लागू किए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा पटाखों को फोड़ने के किये एक निश्चित समय रखा गया है.अब सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही पटाखों को फोड़ा जाएगा जिससे ध्वनि प्रदूषण न हों इससे पहले या बाद में पटाखा जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने लेकर सभी कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किया गया है. साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग भी होंगी। सिटीएसपी रोहित झा ने कहा कि लोगों को सुरक्षित रख नियम का पालन करवाया जाएगा।हम सभी धर्मों का आदर करते है
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